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प्रधान पर सरकारी धन के गबन का मुकदमा दर्ज

Thu, 31 Aug 2017 11:16 PM IST
Updated Thu, 31 Aug 2017 11:16 PM IST
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प्रधान पर सरकारी धन के गबन का मुकदमा दर्ज

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लोहाघाट (चंपावत)। लोहाघाट विकासखंड के दूरस्थ बगोटी गांव में ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन के गबन का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने उक्त राशि के चेक को पेयजल उपभोक्ता समिति (यूडब्लूएसएससी) के पुलहिंडोला स्थित भारतीय स्टेट बैंक के खाते में जमा न कर लोहाघाट के अपने बैंक खाते में जमा करा दिया। बाद में इस राशि को बैंक से निकाल कर निजी उपयोग में ले लिया। आरोपी प्रधान के खिलाफ पंचेश्वर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।


कोतवाल डीएल वर्मा ने बताया कि यूडब्लूएसएससी के कोषाध्यक्ष ईश्वरी दत्त की तहरीर पर आरोपी ग्राम प्रधान सुभाष राम के खिलाफ बृहस्पतिवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोषाध्यक्ष की ओर से न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में प्रधान पर गबन का आरोप लगाया था। पत्र में कहा था कि बगोटी मडलक गांव में उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (सीएनडीएस) ने बगोटी पेयजल योजना का निर्माण किया था। इसके लिए ग्राम प्रधान और यूडब्लूएसएससी के कोषाध्यक्ष दोनों का संयुक्त खाता पुलहिंडोला के बैंक में था। विभाग ने कार्य का मापन कर 21 सितंबर 2015 को 124534 रुपये का चेक प्रधान को दिया। मगर प्रधान ने इस चेक को यूडब्लूएसएससी पुलहिंडोला के खाते में जमा न कर लोहाघाट के निजी खाते में जमा कर दिया। और बाद में इसे आहरित कर अपने काम में लगा लिया। कोतवाल ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद बृहस्पतिवार को आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इधर ग्राम प्रधान सुभाष राम का कहना है कि उनके खिलाफ गबन के आरोप निराधार है। बगोटी गांव में तीन अलग-अलग खाते थे। जो चेक आया था, उसे दूसरे खाते में जमा करा सरकारी निर्माण कार्य कराया गया है।
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