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Champawat News: चरस तस्करी के दोषी को दस साल की सजा

Fri, 24 Jan 2025 11:02 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Fri, 24 Jan 2025 11:02 PM IST
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court news in district.
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी के दोषी को दस साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। देहरादून निवासी दोषी से वर्ष 2022 में दो किलो चरस बरामद की गई थी।
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीन साल पुराने चरस के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए प्रेम कुमार निवासी वार्ड तीन इनफील्ड लाइन, विकास नगर, देहरादून को 10 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

नवंबर 2022 में बनबसा में नेपाल सीमा पर एसआई हेमंत कठैत के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान नेपाल से आ रहे प्रेम कुमार के पास से दो किलो चरस बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ बनबसा थाने में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया।
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