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आरक्षित वनक्षेत्र में फेंका जा रहा है नगर का कूड़ा
Sat, 05 Jan 2019 10:37 PM IST
kamlesh kamlesh
अमर उजाला ब्यूरो, चंपावत
अमर उजाला ब्यूरो, चंपावत
Published by: kamlesh kamlesh
Updated Sat, 05 Jan 2019 10:37 PM IST
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बनबसा आरक्षित वनभूमि में बिखरी गंदगी।
- फोटो : AMAR UJALA
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नगर में ट्रंचिंग ग्राउंड नहीं होने से आरक्षित वन क्षेत्र में कूड़ा फेंका जा रहा है। इससे वन क्षेत्र को नुकसान होने के साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। जिस स्थान पर कूड़ा डंप किया जा रहा है, वहां से गढ़ीगोठ क्षेत्र के अलावा नेपाल के नागरिकों का आवागमन मार्ग भी है।
नगर पंचायत के गठन के चार वर्ष बाद भी बनबसा में ट्रंचिंग ग्राउंड की सुविधा नहीं हो पाई है। इस कारण शहर का कूड़ा वन विभाग के कंपार्टमेंट संख्या छीनी 12 स्थित आरक्षित वनक्षेत्र में फेंका जा रहा है। लोगों के अलावा नगर पंचायत द्वारा भी वहां कूड़ा फेंका जा रहा है। वन क्षेत्र में जगह-जगह कूड़ा पड़े होने से संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। वन विभाग के वन दरोगा कमालुद्दीन खान ने आरक्षित वन क्षेत्र में कूड़ा डालने को गलत बताया है। कहा कि ग्रीष्मकाल में घास के जलने पर वहां बिखरी पॉलिथीन के ढेर में आग लगने से पेड़ों के जलने का खतरा पैदा होगा।
कोट---
वन या आरक्षित वनक्षेत्र में किसी तरह की गंदगी फेंकना, ढेर लगाना वन अधिनियमों के तहत अपराध है। वनक्षेत्र में कूड़ा डंप किए जाने से पर्यावरण के साथ ही वृक्षों को भी नुकसान पहुंचेगा। नगर पंचायत को नोटिस जारी किया जाएगा। -बीएस बिष्ट, रेंजर, पूर्वी तराई वन प्रभाग, खटीमा।
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कोट---
बनबसा में फिलहाल ट्रंचिंग ग्राउंड नहीं होने से दिक्कत आ रही हैं। ट्रंचिंग ग्राउंड का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वन विभाग से ही ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि नगर पंचायत को एलाट होनी है। ट्रंचिंग ग्राउंड तैयार होने पर वन क्षेत्र में डंप कूड़े का निस्तारण कर दिया जाएगा। -नौनीराम, ईओ, नगर पंचायत, बनबसा।
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नगर पंचायत के गठन के चार वर्ष बाद भी बनबसा में ट्रंचिंग ग्राउंड की सुविधा नहीं हो पाई है। इस कारण शहर का कूड़ा वन विभाग के कंपार्टमेंट संख्या छीनी 12 स्थित आरक्षित वनक्षेत्र में फेंका जा रहा है। लोगों के अलावा नगर पंचायत द्वारा भी वहां कूड़ा फेंका जा रहा है। वन क्षेत्र में जगह-जगह कूड़ा पड़े होने से संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। वन विभाग के वन दरोगा कमालुद्दीन खान ने आरक्षित वन क्षेत्र में कूड़ा डालने को गलत बताया है। कहा कि ग्रीष्मकाल में घास के जलने पर वहां बिखरी पॉलिथीन के ढेर में आग लगने से पेड़ों के जलने का खतरा पैदा होगा।
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कोट---
वन या आरक्षित वनक्षेत्र में किसी तरह की गंदगी फेंकना, ढेर लगाना वन अधिनियमों के तहत अपराध है। वनक्षेत्र में कूड़ा डंप किए जाने से पर्यावरण के साथ ही वृक्षों को भी नुकसान पहुंचेगा। नगर पंचायत को नोटिस जारी किया जाएगा। -बीएस बिष्ट, रेंजर, पूर्वी तराई वन प्रभाग, खटीमा।
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कोट---
बनबसा में फिलहाल ट्रंचिंग ग्राउंड नहीं होने से दिक्कत आ रही हैं। ट्रंचिंग ग्राउंड का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वन विभाग से ही ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि नगर पंचायत को एलाट होनी है। ट्रंचिंग ग्राउंड तैयार होने पर वन क्षेत्र में डंप कूड़े का निस्तारण कर दिया जाएगा। -नौनीराम, ईओ, नगर पंचायत, बनबसा।