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बिना वैध खाद्य लाइसेंस के नहीं बेच सकते कुट्टू का आटा : योगिता
Wed, 17 Sep 2025 10:21 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Wed, 17 Sep 2025 10:21 PM IST
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चंपावत में व्यापारियों की बेठक लेतीं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी। स्रोत: सूचना
चंपावत। जिले में नवरात्र और त्योहारी सीजन को देखते हुए डीएम के निर्देश पर खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य कारोबारियों के साथ जागरूकता बैठक की गई। इसमें कुट्टू के आटे के निर्माण, संग्रहण और विक्रय संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने कहा कि बिना वैध खाद्य लाइसेंस, पंजीकरण के कुट्टू के आटे का निर्माण, पैकिंग, संग्रह और विक्रय प्रतिबंधित है। सिर्फ एफएसएसएआई से लाइसेंसधारी या पंजीकृत खाद्य कारोबारी ही कुट्टू का आटा बेच सकेंगे। आटा केवल सीलबंद और ब्रांडेड पैकेट में ही बेचा जाएगा। खुले आटे की बिक्री वर्जित है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक पैकेट पर निर्माण, पैकिंग तिथि, समाप्ति तिथि, निर्माता, रिपैकर प्रतिष्ठान का पूरा नाम-पता और एफएसएसएआई लाइसेंस, पंजीकरण संख्या अंकित होना अनिवार्य होगा। साथ ही खाद्य कारोबारी को आटे के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना होगा। विभाग ने आमजन से अपील की कि वे कुट्टू गिरी (बीज) लेकर घर पर पीसकर ही इसका सेवन करें और पुराने या बासी आटे का प्रयोग न करें। संवाद
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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने कहा कि बिना वैध खाद्य लाइसेंस, पंजीकरण के कुट्टू के आटे का निर्माण, पैकिंग, संग्रह और विक्रय प्रतिबंधित है। सिर्फ एफएसएसएआई से लाइसेंसधारी या पंजीकृत खाद्य कारोबारी ही कुट्टू का आटा बेच सकेंगे। आटा केवल सीलबंद और ब्रांडेड पैकेट में ही बेचा जाएगा। खुले आटे की बिक्री वर्जित है।
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उन्होंने कहा कि प्रत्येक पैकेट पर निर्माण, पैकिंग तिथि, समाप्ति तिथि, निर्माता, रिपैकर प्रतिष्ठान का पूरा नाम-पता और एफएसएसएआई लाइसेंस, पंजीकरण संख्या अंकित होना अनिवार्य होगा। साथ ही खाद्य कारोबारी को आटे के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना होगा। विभाग ने आमजन से अपील की कि वे कुट्टू गिरी (बीज) लेकर घर पर पीसकर ही इसका सेवन करें और पुराने या बासी आटे का प्रयोग न करें। संवाद
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