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अवैध खनन में सीज हुई थी पॉकलैंड मशीन, दो लाख रुपये जुर्माना जमा करने के बाद हुई रिलीज
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अमर उजाल ब्यूरो, चंपावत। पॉकलैंड मशीन से अवैध खनन महंगा पड़ा। अवैध खनन में लिप्त इस पॉकलैंड को रिलीज कराने के लिए भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ा। खनन विभाग के उप निदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि पॉकलैंड मालिक गुरप्रीत सिंह चड्ढा द्वारा शुक्रवार को जुर्माने की रकम दो लाख रुपये जमा कराए जाने पर शुक्रवार को पॉकलैंड मशीन को अवमुक्त कर दिया गया है। साथ ही आगे से अवैध खनन नहीं करने की हिदायत दी गई है। नेपाल सीमा से लगे टनकपुर-चूका मोटर मार्ग पर लधिया नदी में खनन विभाग ने 26 मई को औचक मुआयना किया था, जिसमें एक पॉकलैंड मशीन अवैध खनन करती दबोची गई थी।
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तब खनन उप निदेशक लेघा ने मशीन को सीज करने के साथ ही एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 23 सी के तहत कार्यवाही की थी। अलबत्ता अब अर्थदंड चुकाने पर मशीन को रिलीज कर दिया गया है।
--::; "मास्क न पहनने पर आठ का चालान :: चंपावत। कोरोना महामारी के दौर में मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन इसका उल्लंघन करने पर चंपावत में पुलिस ने कार्यवाही की है। कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि चंपावत क्षेत्र में आठ लोग बगैर मास्क घूमते मिले। इन सभी पर जुर्माना लगाया गया है।
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