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घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से बचाव की जानकारी दी

Sat, 17 Feb 2018 10:00 PM IST
Updated Sat, 17 Feb 2018 10:00 PM IST
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घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से बचाव की जानकारी दी
महिलाओं के लिए कानून - फोटो : self
चंपावत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज प्रेम सिंह खिमाल के निर्देश पर शनिवार को जीजीआईसी में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इसमें छात्राओं को घरेलू हिंसा, उत्पीड़न से बचाव संबंधी कानूनी जानकारियां दी गईं। बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए।
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एसपी धीरेंद्र गुंज्याल ने मोबाइल फोन के गलत प्रयोग के दुष्परिणाम बताए। उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा के लिए उन्हें समूह में चलने को कहा। मीनाक्षी नौटियाल ने प्रोजेक्टर के माध्यम से घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, मानव तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, साइबर अपराध, एसिड अटैक आदि अपराधों से बचने को कहा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र कुमार सिंह ने अध्यक्षता की। आपसी तालमेेल के लिए संकेतों के आदान-प्रदान के लिए सीटियां भी बांटी गई। शिविर में सहायक अभियोजन अधिकारी विजय राय, आलोक पांडेय, अधिवक्ता विद्याधर जोशी, शंभूदत्त ओझा, मीनाक्षी नौटियाल, राधिका भंडारी, पूर्णिमा जोशी, प्रीति पांडेय, निर्भया प्रकोष्ठ की शिल्पी नौटियाल, कमला कोठारी, प्रधानाचार्या हेमंती बोहरा आदि ने शिविर के उद्देश्य बताए।
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विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शिविर लगाया गया
प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्राओं को जागरूक किया गया
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