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छेड़छाड़ के आरोपी को एक साल कठोर कारावास की सजा
Updated Thu, 11 Oct 2018 11:29 PM IST
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टनकपुर (चंपावत)। सिविल जज जूनियर डिविजन की अदालत ने बनबसा में महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल के कठोर कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इस वर्ष 27 जनवरी को बनबसा की एक महिला ने मीना बाजार बनबसा निवासी बृजेश गुप्ता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए बनबसा थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 (क) एवं 354 (घ) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता पंत की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को धारा 354 एवं 354 (क) का दोषी माना, जबकि धारा 354 (घ) में उसे दोष मुक्त कर दिया। वादी पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता अंबा दत्त पंत ने की।
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इस वर्ष 27 जनवरी को बनबसा की एक महिला ने मीना बाजार बनबसा निवासी बृजेश गुप्ता पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए बनबसा थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 (क) एवं 354 (घ) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ममता पंत की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को धारा 354 एवं 354 (क) का दोषी माना, जबकि धारा 354 (घ) में उसे दोष मुक्त कर दिया। वादी पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता अंबा दत्त पंत ने की।
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