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Champawat News: एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी को 11 साल का कठोर कारावास
Wed, 03 Jul 2024 11:11 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Wed, 03 Jul 2024 11:11 PM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने छह साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद दोषी राजीव शर्मा निवासी ईद जागीर थाना नवाबगंज बरेली को 11 साल की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। वर्ष 2018 में दोषी राजीव शर्मा को पुलिस ने मुड़ियानी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पकड़ा था। उसके पास से 1.530 किग्रा चरस काले बैग से बरामद की गई थी। इसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने छह साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद दोषी राजीव शर्मा निवासी ईद जागीर थाना नवाबगंज बरेली को 11 साल की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। वर्ष 2018 में दोषी राजीव शर्मा को पुलिस ने मुड़ियानी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पकड़ा था। उसके पास से 1.530 किग्रा चरस काले बैग से बरामद की गई थी। इसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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