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बस चालक को छह माह का साधारण कारावास
Updated Wed, 14 Nov 2018 10:48 PM IST
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टनकपुर (चंपावत)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की अदालत ने बस चालक को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। चालक पर लापरवाही से बस चलाने और उतरते यात्री को घायल करने का आरोप है। कोर्ट ने घायल यात्री को प्रतिकर के रूप में बीस हजार रुपये अदा करने का भी आदेश दिया है।
गत वर्ष 31 अगस्त को छीनीगोठ निवासी पान सिंह रावत ज्ञानखेड़ा के पास सोहराबगेट (मेरठ) डिपो की बस (यूपी 15/4565) से उतरते वक्त चालक द्वारा अचानक बस दौड़ा देने से बस के दरवाजे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल पान सिंह के भाई विशन सिंह रावत ने बस चालक राहुल चौधरी के खिलाफ टनकपुर कोतवाली में धारा 279 एवं 338 के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग राजेंद्र कुमार ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बस चालक को घटना के लिए दोषी मानते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा घायल पान सिंह को बीस हजार रुपये प्रतिकर के रूप में देने के भी आदेश दिए। वादी पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता अंबा दत्त गड़कोटी ने की।
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गत वर्ष 31 अगस्त को छीनीगोठ निवासी पान सिंह रावत ज्ञानखेड़ा के पास सोहराबगेट (मेरठ) डिपो की बस (यूपी 15/4565) से उतरते वक्त चालक द्वारा अचानक बस दौड़ा देने से बस के दरवाजे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल पान सिंह के भाई विशन सिंह रावत ने बस चालक राहुल चौधरी के खिलाफ टनकपुर कोतवाली में धारा 279 एवं 338 के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
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बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग राजेंद्र कुमार ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बस चालक को घटना के लिए दोषी मानते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा घायल पान सिंह को बीस हजार रुपये प्रतिकर के रूप में देने के भी आदेश दिए। वादी पक्ष की पैरवी शासकीय अधिवक्ता अंबा दत्त गड़कोटी ने की।
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