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Chamoli News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

Fri, 14 Jul 2023 08:19 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jul 2023 08:19 PM IST
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Accused of raping a minor gets 20 years in prison
अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाकर किया था दुष्कर्म
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संवाद न्यज एजेंसी
गोपेश्वर। शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड नहीं देने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो मोहन पंत ने बताया कि मामला 2020 का है। छह अगस्त 2020 को एक व्यक्ति ने मेहलचौरी चौकी में तहरीर दी कि उनकी 15 वर्षीय लड़की बिना बताए कहीं चली गई है। पुलिस ने नौ अगस्त को चौखुटिया पुल से नाबालिग को नरेंद्र सैनी के पास से बरामद किया। नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द कर दिया और आरोपी नरेंद्र सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि आरोपी नाबालिग को मुरादाबाद भगाकर ले गया, शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। जिनके आधार पर अदालत ने नरेंद्र सैनी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर तीन लाख रुपये की धनराशि देने के लिए जिलाधिकारी को आदेश दिए हैं।
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