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Chamoli News: फोटोयुक्त मतदाता सूची का होगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण
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विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत फोटो युक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी अर्हता एक जनवरी 2027 रखी है।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के तहत मतदेय स्थलों का युक्तिकरण व पुनर्व्यवस्थीकरण दो नवंबर तक, एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 12 नवंबर, दावे व आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 12 नवंबर से 26 दिसंबर, निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। उसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा।
पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदेय स्थलों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन, मतदेय स्थलों के भवनों की स्थिति, पहुंच मार्ग, जरूरी सुविधाओं और मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक युक्तिकरण किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम, पते व अन्य विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची से नाम हटाने पर विशेष सावधानी बरती जाए, किसी मतदेय स्थल पर नाम दो प्रतिशत से अधिक नाम हटाने या एक ही आपत्तिकर्ता द्वारा पांच से अधिक मामलों में आपत्ति किए जाने पर ईआरओ व्यक्तिगत रूप से क्रॉस-वेरिफिकेशन करेंगे।
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निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के तहत मतदेय स्थलों का युक्तिकरण व पुनर्व्यवस्थीकरण दो नवंबर तक, एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 12 नवंबर, दावे व आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 12 नवंबर से 26 दिसंबर, निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। उसके बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा।
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पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदेय स्थलों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन, मतदेय स्थलों के भवनों की स्थिति, पहुंच मार्ग, जरूरी सुविधाओं और मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक युक्तिकरण किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम, पते व अन्य विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची से नाम हटाने पर विशेष सावधानी बरती जाए, किसी मतदेय स्थल पर नाम दो प्रतिशत से अधिक नाम हटाने या एक ही आपत्तिकर्ता द्वारा पांच से अधिक मामलों में आपत्ति किए जाने पर ईआरओ व्यक्तिगत रूप से क्रॉस-वेरिफिकेशन करेंगे।