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पुल के गार्डर चोरी मामले में दो को सजा
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर
Updated Wed, 26 Oct 2016 10:57 PM IST
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने चोरी के एक मामले में दो अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि और 10 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति व्यय की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी इस समय जेल में बंद हैं।
मामले के अनुसार 22 फरवरी 2015 की रात्रि जिला अस्पताल के पास निर्माणाधीन पुल के गार्डर चोरी हो गए थे। ठेकेदार आनंद सिंह मेहता की ओर से बागेश्वर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की विवेचना करते हुए एसआई प्रतिमा भट्ट ने द्वारसों निवासी मनीष खेतवाल और खीमपाल सिंह को चोरी किए गए गार्डर सहित गिरफ्तार किया। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह की अदालत में चला। सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य ने की। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 10 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति व्यय देने की सजा सुनाई। दोनों अभियुक्त इस समय जेल में बंद हैं।
मामले के अनुसार 22 फरवरी 2015 की रात्रि जिला अस्पताल के पास निर्माणाधीन पुल के गार्डर चोरी हो गए थे। ठेकेदार आनंद सिंह मेहता की ओर से बागेश्वर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की विवेचना करते हुए एसआई प्रतिमा भट्ट ने द्वारसों निवासी मनीष खेतवाल और खीमपाल सिंह को चोरी किए गए गार्डर सहित गिरफ्तार किया। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह की अदालत में चला। सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य ने की। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 10 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति व्यय देने की सजा सुनाई। दोनों अभियुक्त इस समय जेल में बंद हैं।
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