फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   There will be no protests within 100 meters of the court premises.

Bageshwar News: न्यायालय परिसर के 100 मीटर क्षेत्र में नहीं होंगे धरना-प्रदर्शन

Wed, 17 Dec 2025 11:42 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Wed, 17 Dec 2025 11:42 PM IST
विज्ञापन
There will be no protests within 100 meters of the court premises.
बागेश्वर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुपालन के तहत जिले के सभी न्यायालयों के 100 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है। इस क्षेत्र में लाउडस्पीकर, माइक आदि ध्वनि प्रदूषण उपकरणों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। डीएम आकांक्षा कोंडे ने कहा कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस आदि कार्यक्रम वर्जित होंगे। उन्होंने सभी एसडीएम और ईओ को न्यायालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के बाहर धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल चयनित करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed