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Bageshwar News: स्मैक तस्करी का आरोपी दोषमुक्त
Sat, 23 Sep 2023 12:09 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Sat, 23 Sep 2023 12:09 AM IST
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बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी को दोषमुक्त किया है।
नौ जुलाई 2022 को एसआई खुशवंत सिंह ने पुलिस टीम के साथ जजी मार्ग से कमल सिंह नेगी निवासी मजियाखेत को 4.0 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ धारा 8/21/27 एनडीपीएस अधिनियम में केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पांच गवाह पेश कराए गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता चंद्रशेखर मिश्रा ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया।
मारपीट के आरोपी को भी मिला संदेह का लाभ
बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने ग्रामीण से गालीगलौज और मारपीट के दो आरोपियों को दोषमुक्त किया। कथानक के अनुसार वादी कुंदन कुमार कन्यालीकोट ने 11 जुलाई 2022 को कपकोट थाने में संतोष सिंह और सुरेश सिंह निवासी कपकोट के खिलाफ मारपीट और गालीगलौज का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश कराए गए। न्यायालय ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया। संवाद
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नौ जुलाई 2022 को एसआई खुशवंत सिंह ने पुलिस टीम के साथ जजी मार्ग से कमल सिंह नेगी निवासी मजियाखेत को 4.0 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ धारा 8/21/27 एनडीपीएस अधिनियम में केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पांच गवाह पेश कराए गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता चंद्रशेखर मिश्रा ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया।
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मारपीट के आरोपी को भी मिला संदेह का लाभ
बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने ग्रामीण से गालीगलौज और मारपीट के दो आरोपियों को दोषमुक्त किया। कथानक के अनुसार वादी कुंदन कुमार कन्यालीकोट ने 11 जुलाई 2022 को कपकोट थाने में संतोष सिंह और सुरेश सिंह निवासी कपकोट के खिलाफ मारपीट और गालीगलौज का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश कराए गए। न्यायालय ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया। संवाद
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