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सरयू की लहरों में राफ्टिंग के साथ सीखा फिलिप-रिफिलिप

Sat, 08 Oct 2016 12:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर। Updated Sat, 08 Oct 2016 12:32 AM IST
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Rafting in Sarayu
सरयू में राफ्टिंग - फोटो : अमर उजाला

बागेश्वर। उत्तराखंड पर्यटन परिषद और केएमवीएन की ओर से सरयू नदी में शुक्रवार को दूसरे दिन भी रीवर राफ्टिंग का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 29 छात्र-छात्राओं ने राफ्टिंग के साथ ही लहरों में फिलिप-रिफिलिप का प्रशिक्षण भी लिया।

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प्रशिक्षण की शुरुआत सुबह योग के साथ हुई। सभी प्रशिक्षणार्थियों को योग, प्राणायाम कराया गया। इसके बाद नदी किनारे सफाई अभियान चलाया गया। राफ्टिंग के दौरान युवाओं को राफ्ट के साथ लहरों से जूझना सिखाया गया।
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प्रशिक्षकों द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को तैराकी का प्रशिक्षण भी दिया गया। केएमवीएन के साहसिक पर्यटन प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने बताया कि राफ्टिंग के साथ आपदा प्रबंधन, तैराकी भी सिखाई जा रही है। उन्होंने बताया कि कयाकिंग की जानकारी भी छात्र-छात्राओं को दी जा रही है। प्रशिक्षण रीवर गाइड देवेंद्र पोखरिया, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, पदम सिंह, अजय धामी, विनोद धामी, दीपक बिष्ट दे रहे हैं। 
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बागेश्वर। पवित्र सरयू के समण मंदिर के पास मलबा फेंकने से क्षेत्र के लोगों का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। गुस्साए पूर्व दर्जाधारी मंत्री हीरा सिंह धपोला ने एसपी से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने एसपी से नदी किनारे मलबा फेंकने पर शीघ्र रोक लगाकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

एसपी को दिए पत्र में पूर्व दर्जाधारी मंत्री धपोला ने कहा है कि उत्तराखंड ऊर्जा निगम पिटकुल द्वारा सब स्टेशन 132 केवी के निर्माण में निकला मलबे का निस्तारण पवित्र सरयू के किनारे समण मंदिर के पास किया जा रहा है। इससे जहां नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। भारी मात्रा में आए मलबे से नदी भी संकरी होती जा रही है।

इससे बरसात में निर्माणाधीन मोटर पुल और आसपास के इलाकों की उपजाऊ भूमि, जानमाल पर खतरा बढ़ेगा। विभागीय अधिकारियों को इस मामले में कई बार बात की गई लेकिन समस्या जस की तस बनी है। एसपी सुखवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि नदी में जो भी व्यक्ति मलबा गिराते पकड़ा जाए उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

गरुड़ (बागेश्वर)। गरुड़ बाजार के कूड़ा निस्तारण की समस्या का निराकरण नहीं हो सका है। यहां गोलू मार्केट के पास कूड़ा एकत्र होने से दुर्गंध आ रही है। इससे चिंतित उच्च न्यायालय नैनीताल के अधिवक्ता डीके जोशी ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी है।


गरुड़ निवासी अधिवक्ता जोशी ने बताया कि गरुड़ बाजार के कूड़ा निस्तारण के बारे में उन्होंने 22 जनवरी 2015 को उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने डीएम बागेश्वर, एसडीएम गरुड़, व्यापार संघ अध्यक्ष गरुड़, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, पर्यावरण अधिकारी को पक्षकार बनाया था। इसके बावजूद कूड़ा निस्तारण न होना परेशानी का सबब बना हुआ है।

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