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पोखरी के प्रधान को एक साल के साधारण कारावास की सजा
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Pokhari's Pradhan sentenced one year imprisonment
बागेश्वर। गरुड़ की न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन ने पोखरी गांव के नवनिर्वाचित प्रधान भरत राम को सड़क हादसे का दोषी मानते हुए एक साल के साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय गरुड़ से मिली जानकारी के अनुसार, पोखरी गांव के प्रधान भरत राम की पिकप की चपेट में आने से वर्ष 2017 में एक युवक की मौत हो गई थी। भरत के खिलाफ थाना बैजनाथ में धारा 304, 337 के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
आरोप पत्र दायर होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन ने दोनों पक्षों को सुना। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर भरत को एक साल का साधारण कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय गरुड़ से मिली जानकारी के अनुसार, पोखरी गांव के प्रधान भरत राम की पिकप की चपेट में आने से वर्ष 2017 में एक युवक की मौत हो गई थी। भरत के खिलाफ थाना बैजनाथ में धारा 304, 337 के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
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आरोप पत्र दायर होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन ने दोनों पक्षों को सुना। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर भरत को एक साल का साधारण कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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