फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Meeting of Dm in Bageshwar

नदियों में कूड़ा डाला तो होगी कार्रवाई : पाल

Thu, 27 Jul 2023 12:34 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Thu, 27 Jul 2023 12:34 AM IST
विज्ञापन
Meeting of Dm in Bageshwar
बागेश्वर। डीएम अनुराधा पाल ने नमामि गंगे समिति की बैठक लेते हुए सरयू और गोमती नदियों को अतिक्रमण से बचाने को कहा। अधिकारियों को नदियों में कूड़ा कचरा डालने वालों पर नजर रखने और पकड़े जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

जिला कार्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम पाल ने शत-प्रतिशत घर-घर से कूडा उठाने और उसका पृथक्कीकरण कराने को कहा। निकायों को ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि चयन के निर्देश दिए। उन्होंने ईई सिंचाई को बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट के ड्रेनेज सिस्टम की डीपीआर जल्द बनाने को कहा।
विज्ञापन

सीडीओ और पर्यटन अधिकारी को बैजनाथ झील की सफाई और पार्किंग के संचालन, अनुरक्षण के निर्देश नगर पंचायत गरुड़ को देने को कहा। उन्होंने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए घाट पर हाट लगाने, ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मौके पर सीडीओ आरसी तिवारी, डीएफओ उमेश चंद्र तिवारी, परियोजना निदेशक शिल्पी पंत समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज

बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है।



जानकारी के अनुसार बीते 15 जुलाई को पुलिस के एसओजी प्रभारी प्रह्लाद सिंह के नेतृत्व में टीम ने झिरौली थाना क्षेत्र में विक्रम सिंह (26) निवासी बिलौरी (थाना झिरौली) बागेश्वर के पास से 9.9 ग्राम स्मैक बरामद की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में अल्मोड़ा जेल भेजा गया। बुधवार को आरोपी के जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस हुई। दोनों पक्षों का पक्ष सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया। कहा कि आरोपी के पास से अल्प मात्रा से अधिक स्मैक बरामद हुई है। वह स्वयं सेवन करता है और परिवहन भी करता है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed