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Bageshwar News: बीमा कंपनी को 13.52 लाख रुपये एकमुश्त भुगतान करने का आदेश
Thu, 29 Feb 2024 12:28 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Thu, 29 Feb 2024 12:28 AM IST
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शिकायकर्ता को 50,000 रुपये मानसिक वेदना क्षतिपूर्ति और 20,000 रुपये वाद व्यय भी देगी बीमा कंपनी
बागेश्वर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक शिकायत की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 13,52,332 रुपये शिकायतकर्ता को एकमुश्त 45 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। बीमा कंपनी को मानसिक वेदना क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000 रुपये और वाद व्यय के 20,000 रुपये अलग से शिकायतकर्ता को अदा करने होंगे।
दिनेश सिंह गढि़या निवासी किरौली ने 18 फरवरी 2019 को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तहसील रोड, बागेश्वर स्थित शाखा से अपनी टाटा हिटाची सुपर मशीन का बीमा करवाया था। 25 मई 2019 को खड़िया खान में खनन से पूर्व सफाई करते समय मशीन के ऊपर बड़ा बोल्डर गिर गया। इससे मशीन को भारी नुकसान हुआ।
मशीन मालिक ने स्वयं क्रेन मंगाकर मशीन को बाहर निकालवाया और मरम्मत कराई। मरम्मत में करीब 20,00,000 रुपये का खर्च हुआ। उसने जीएसटी समेत बिल बीमा कंपनी को दिया लेकिन कंपनी ने बिल अदा नहीं किया। बार-बार कहने पर भी बिल नहीं मिलने पर मशीन मालिक ने बीमा कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य रमेश चंद्र सनवाल और हंसी रौतेला ने मामले की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश के अनुसार अगर बीमा कंपनी तय तिथि तक रकम भुगतान नहीं करेगी तो आदेश की तिथि से आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत वसूली, कारावास और अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी।
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बागेश्वर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक शिकायत की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 13,52,332 रुपये शिकायतकर्ता को एकमुश्त 45 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। बीमा कंपनी को मानसिक वेदना क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000 रुपये और वाद व्यय के 20,000 रुपये अलग से शिकायतकर्ता को अदा करने होंगे।
दिनेश सिंह गढि़या निवासी किरौली ने 18 फरवरी 2019 को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तहसील रोड, बागेश्वर स्थित शाखा से अपनी टाटा हिटाची सुपर मशीन का बीमा करवाया था। 25 मई 2019 को खड़िया खान में खनन से पूर्व सफाई करते समय मशीन के ऊपर बड़ा बोल्डर गिर गया। इससे मशीन को भारी नुकसान हुआ।
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मशीन मालिक ने स्वयं क्रेन मंगाकर मशीन को बाहर निकालवाया और मरम्मत कराई। मरम्मत में करीब 20,00,000 रुपये का खर्च हुआ। उसने जीएसटी समेत बिल बीमा कंपनी को दिया लेकिन कंपनी ने बिल अदा नहीं किया। बार-बार कहने पर भी बिल नहीं मिलने पर मशीन मालिक ने बीमा कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य रमेश चंद्र सनवाल और हंसी रौतेला ने मामले की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश के अनुसार अगर बीमा कंपनी तय तिथि तक रकम भुगतान नहीं करेगी तो आदेश की तिथि से आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत वसूली, कारावास और अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी।
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