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दूसरी सवारी को भी हेलमेट की हिदायत, होगा चालान
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
Updated Thu, 02 Aug 2018 11:13 PM IST
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हेमलेट को लेकर जागरूकता अभियान चलाती पुलिस।
- फोटो : अमर उजाला
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अब दूसरी सवारी को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। दुपहिया वाहनों में दूसरी सवारी हेलमेट में नहीं मिली तो चालान किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस अनुपालन की कोशिश में जुट गई है। दूसरी सवारी को हेलमेट के अनिवार्य इस्तेमाल के लिए 10 दिन की मोहलत दी है।
बृहस्पतिवार को हरकत में आई पुलिस ने दूसरी सवारी को भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की हिदायत जारी की। इसके तहत जगह-जगह यातायात पुलिस ने वाहन को रोककर निर्देशों पर अमल करने को कहा। तय हुआ कि 10 दिनों तक पुलिस दूसरी सवारी को हेलमेट के इस्तेमाल पर मोहलत देगी। इसके बाद हेलमेट न पहनने पर सवारी का चालान काटा जाएगा। टीएसआई भूपेंद्र पांडे ने बताया कि पुलिस पहले जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है। मोहलत खत्म होने के बाद दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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बृहस्पतिवार को हरकत में आई पुलिस ने दूसरी सवारी को भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की हिदायत जारी की। इसके तहत जगह-जगह यातायात पुलिस ने वाहन को रोककर निर्देशों पर अमल करने को कहा। तय हुआ कि 10 दिनों तक पुलिस दूसरी सवारी को हेलमेट के इस्तेमाल पर मोहलत देगी। इसके बाद हेलमेट न पहनने पर सवारी का चालान काटा जाएगा। टीएसआई भूपेंद्र पांडे ने बताया कि पुलिस पहले जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है। मोहलत खत्म होने के बाद दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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