फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   helmet must for back seater as well

दूसरी सवारी को भी हेलमेट की हिदायत, होगा चालान

Thu, 02 Aug 2018 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर। Updated Thu, 02 Aug 2018 11:13 PM IST
विज्ञापन
helmet must for back seater as well
हेमलेट को लेकर जागरूकता अभियान चलाती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
अब दूसरी सवारी को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। दुपहिया वाहनों में दूसरी सवारी हेलमेट में नहीं मिली तो चालान किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस अनुपालन की कोशिश में जुट गई है। दूसरी सवारी को हेलमेट के अनिवार्य इस्तेमाल के लिए 10 दिन की मोहलत दी है। 
विज्ञापन


बृहस्पतिवार को हरकत में आई पुलिस ने दूसरी सवारी को भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की हिदायत जारी की। इसके तहत जगह-जगह यातायात पुलिस ने वाहन को रोककर निर्देशों पर अमल करने को कहा। तय हुआ कि 10 दिनों तक पुलिस दूसरी सवारी को हेलमेट के इस्तेमाल पर मोहलत देगी। इसके बाद हेलमेट न पहनने पर सवारी का चालान काटा जाएगा। टीएसआई भूपेंद्र पांडे ने बताया कि पुलिस पहले जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है। मोहलत खत्म होने के बाद दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed