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बगैर अनुमति आने पर चालक, परिचालक, 5 यात्रियों के खिलाफ अभियोग दर्ज

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 16 May 2020 11:18 PM IST
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FIR in Bageshwar
बागेश्वर। बगैर अनुमति के दिल्ली से सवारियों को बागेश्वर लाने पर चालक-परिचालक के साथ ही पांच यात्रियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मेडिकल परीक्षण कराने के बाद सभी को 14 दिनों के लिए निजी होटल में संस्थागत क्वारंटीन कर दिया गया।
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बस (यूपी 14 जेटी 7977) शनिवार को नगर में पहुंची। बस में चालक-परिचालक अनुमति पत्र/पास संबंधी आदेशों का उल्लंघन कर पांच सवारियों को दिल्ली से यहां लेकर पहुंचे थे। इस मामले में चालक मुकेश कुमार निवासी कल्लू पुला मालीवाड़ा चौक, थाना कविनगर जिला गाजियाबाद, परिचालक इमरान खान निवासी केलाभट्टा कोतवाली घंटाघर जिला गाजियाबाद और बिना अनुमति के वाहन में दिल्ली से बागेश्वर आने पर रोहित कुमार, पंकज कुमार, वीरेंद्र चंद्र, प्रदीप कुमार सभी निवासी भतौड़ा, खुनौली बागेश्वर और कमल कुमार निवासी ग्राम बैड़ा मझेड़ा कपकोट के खिलाफ कोतवाली में आईपीसी की धारा 188/269 51 ख आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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