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Bageshwar News: हादसे का आरोपी चालक दोषमुक्त
Mon, 08 Jan 2024 11:21 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Mon, 08 Jan 2024 11:21 PM IST
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अक्तूबर 2021 में हुए हादसे में पांच लोगों की मौके पर हो गई थी मौत, सात लोग हुए थे घायल
बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज पुनीत कुमार की अदालत ने तेज गति से वाहन चलाने के दौरान हुए हादसे के आरोपी चालक को दोषमुक्त किया। हादसे में पांच लोगों की मौत और सात लोग घायल हो गए थे।
27 अक्तूबर 2021 को वादी नीलकंठ निवासी आसनसोल, पश्चिम बंगाल ने कपकोट थाने में तहरीर दी। तहरीर के अनुसार उक्त तिथि को तीन टैंपो ट्रेवलर में 36 लोग सवार होकर मुनस्यारी से कौसानी जा रहे थे। कपकोट-शामा मोटर मार्ग के जसरौली में एक वाहन चालक मनोज सिंह उर्फ गौरव निवासी कौसानी, अल्मोड़ा ने आगे चल रहे वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में टक्कर मारने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी और जिस वाहन को टक्कर लगी वह सड़क पर पलट गया।
वाहन के खाई में गिरने से पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घायलों को सीएचसी कपकोट में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337, 338, 304ए और 427 के तहत केस दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 26 गवाह पेश कराए गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने मामले की पैरवी की।
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बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज पुनीत कुमार की अदालत ने तेज गति से वाहन चलाने के दौरान हुए हादसे के आरोपी चालक को दोषमुक्त किया। हादसे में पांच लोगों की मौत और सात लोग घायल हो गए थे।
27 अक्तूबर 2021 को वादी नीलकंठ निवासी आसनसोल, पश्चिम बंगाल ने कपकोट थाने में तहरीर दी। तहरीर के अनुसार उक्त तिथि को तीन टैंपो ट्रेवलर में 36 लोग सवार होकर मुनस्यारी से कौसानी जा रहे थे। कपकोट-शामा मोटर मार्ग के जसरौली में एक वाहन चालक मनोज सिंह उर्फ गौरव निवासी कौसानी, अल्मोड़ा ने आगे चल रहे वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में टक्कर मारने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी और जिस वाहन को टक्कर लगी वह सड़क पर पलट गया।
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वाहन के खाई में गिरने से पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घायलों को सीएचसी कपकोट में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337, 338, 304ए और 427 के तहत केस दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 26 गवाह पेश कराए गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने मामले की पैरवी की।
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