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नाबालिग से बलात्कार करने वाले को तीन साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
Updated Wed, 13 Jan 2016 11:01 PM IST
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विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो जिला जज उत्तम सिंह नबियाल ने मात्र दो महीने में बलात्कार के आरोपी को तीन साल की कारावास और पंाच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बलात्कार का यह मामला गत वर्ष 8 नवंबर का है। अभियुक्त जेल में है।
तहसील के एक गांव की नाबालिग बालिका ने पड़ोसी प्रदीप सिंह के खिलाफ 8 नवंबर को यहां कोतवाली मेें एफआईआर दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि सुबह के समय वह गांव के पास नहर में कपड़े धोने गई थी। प्रदीप वहां पहुंचा। उसने जबरदस्ती की और उसके साथ बलात्कार किया।
कोतवाली पुलिस ने उसी दिन एफआईआर दर्ज करके मामले की जंाच कराई। पीड़िता का डाक्टरी परीक्षण किया गया। दूसरे दिन अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बाद में न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। प्रदीप अभी तक जेल में है। यह मामला विशेष पोक्सो न्यायालय में चल रहा था।
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इस बीच पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया। विशेष अभियोजक पोक्सो डीके जोशी ने इस मामले में पीड़िता के भाई और पुलिस के जांच अधिकारी सहित कुल छह गवाहों को अदालत में पेश किया। बुधवार को जिला जज उत्तम सिंह नबियाल ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को तीन साल की कारावास और पंाच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को सौंपने के आदेश दिए हैं। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त कारावास का दंड भुगतना पड़ेगा।
तहसील के एक गांव की नाबालिग बालिका ने पड़ोसी प्रदीप सिंह के खिलाफ 8 नवंबर को यहां कोतवाली मेें एफआईआर दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि सुबह के समय वह गांव के पास नहर में कपड़े धोने गई थी। प्रदीप वहां पहुंचा। उसने जबरदस्ती की और उसके साथ बलात्कार किया।
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कोतवाली पुलिस ने उसी दिन एफआईआर दर्ज करके मामले की जंाच कराई। पीड़िता का डाक्टरी परीक्षण किया गया। दूसरे दिन अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बाद में न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। प्रदीप अभी तक जेल में है। यह मामला विशेष पोक्सो न्यायालय में चल रहा था।
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इस बीच पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया। विशेष अभियोजक पोक्सो डीके जोशी ने इस मामले में पीड़िता के भाई और पुलिस के जांच अधिकारी सहित कुल छह गवाहों को अदालत में पेश किया। बुधवार को जिला जज उत्तम सिंह नबियाल ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को तीन साल की कारावास और पंाच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को सौंपने के आदेश दिए हैं। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त कारावास का दंड भुगतना पड़ेगा।