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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   The amount of penalty will be through the court

अर्थदंड की राशि अदालत के माध्यम से दी जाएगी

Sat, 16 Jan 2016 12:08 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर। Updated Sat, 16 Jan 2016 12:08 PM IST
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 तहसील के एक गांव में 8 नवंबर को नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाला युवक पांच हजार रुपये के अर्थदंड का भुुगतान करेगा। आरोपी प्रदीप सिंह के खिलाफ कोतवाली में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पीड़िता के भाई की ओर से कहा गया कि नहर में कपड़े धोते वक्त आरोपी ने छेड़छाड़ की।

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लज्जा के आरोप में रिपोर्ट दर्ज होने के होने के बाद मामला न्यायालय में चला। गत दिवस जिले की पॉक्सो अदालत ने इसकी सुनवाई करते हुए आरोपी को तीन साल की कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड भी सजा सुनाई है।
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यह राशि अदालत के  माध्यम से पीड़िता को दी जाएगी। एक्ट के अनुसार यह राशि पीड़िता की मानसिक क्षति पूर्ति के लिए दी जाती है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह के अतिरिक्त कारावास का दंड भुगतना पड़ेगा।

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