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होली में हुड़दंग मचाया तो हो सकती है जेल
Wed, 20 Mar 2019 09:00 PM IST
दीपक नेगी
ब्यूरो/अमर उजाला/बागेश्वर
ब्यूरो/अमर उजाला/बागेश्वर
Published by: दीपक नेगी
Updated Wed, 20 Mar 2019 09:00 PM IST
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red holi colour
- फोटो : Social Media
होली के बहाने शराब पीकर हुड़दंग मचाया तो सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। हुड़दंगियों से निबटने के लिए बागेश्वर पुलिस चौकन्ना है। गश्ती पुलिस हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए लगातार गश्त लगा रही है।
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पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने सभी थाने व चौकियों को निर्देश दिए हैं कि होली के बहाने हुड़दंग मचाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। शांतिपूर्वक होली मनाने वालों को पूरा संरक्षण मिलना चाहिए।
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लेकिन, होली के बहाने उत्पात मचाने, शराब पीकर गाली गलौज व अभद्रता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इधर कोतवाल टीआर वर्मा ने बताया कि सोमवार से ही हुड़दंगियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है।
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यह हो सकती है कार्रवाई
- आपस में झगड़ा, जान से मारने की धमकी- धारा 504, 506 के तहत तीन साल तक की सजा
- महिलाओं से छेड़छाड़- धारा 354 के तहत तीन साल तक सजा
- महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसना, अश्लील इशारे - धारा 509 के तहत तीन साल तक सजा
- शराब पीकर उत्पात, गाली गलौज - 81 पुलिस एक्ट के तहत जुर्माना
- अधिक मात्रा में शराब लेकर जाना- 60 आबकारी अधिनियम के तहत सजा या जुर्माना