{"_id":"5b7c4d1642c7924633076f06","slug":"101534872854-bageshwar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ छेड़छाड़ का केस","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ छेड़छाड़ का केस
Updated Tue, 21 Aug 2018 11:04 PM IST
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कपकोट (बागेश्वर)। सीजेएम की अदालत के आदेश पर पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का केस दर्ज कर लिया है। इस केस में देवर, देवरानी और सास नामजद हैं।
आरोप है कि पति की गैर मौजूदगी में देवर ने महिला के यौन शोषण की नाकाम कोशिश की। दूसरी ओर साथ देने के बजाय देवरानी और सास ने महिला से मारपीट की। इससे पहले कपकोट पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। पीड़ित महिला ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पीड़ित महिला का आरोप है 31 जुलाई की देर शाम देवर जबरन उसके कमरे में घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध पर उसने मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिए। महिला किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटी। यह भी आरोप है कि महिला ने देवर की शिकायत देवरानी और सास से की तो उन्होंने मुंह बंद रखने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट की। इसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की।
महिला ने आपबीती बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की लेकिन पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती रही। आखिरकार महिला ने सीजेएम कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 354, 504, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया। प्रभारी एसओ वंदना ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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आरोप है कि पति की गैर मौजूदगी में देवर ने महिला के यौन शोषण की नाकाम कोशिश की। दूसरी ओर साथ देने के बजाय देवरानी और सास ने महिला से मारपीट की। इससे पहले कपकोट पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। पीड़ित महिला ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पीड़ित महिला का आरोप है 31 जुलाई की देर शाम देवर जबरन उसके कमरे में घुस आया और छेड़छाड़ करने लगा। विरोध पर उसने मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिए। महिला किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटी। यह भी आरोप है कि महिला ने देवर की शिकायत देवरानी और सास से की तो उन्होंने मुंह बंद रखने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट की। इसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की।
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महिला ने आपबीती बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की लेकिन पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी करती रही। आखिरकार महिला ने सीजेएम कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 354, 504, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया। प्रभारी एसओ वंदना ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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