फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Crime news_ one get released.

Bageshwar News: एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी दोषमुक्त

Sat, 22 Jul 2023 12:20 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Sat, 22 Jul 2023 12:20 AM IST
विज्ञापन
Crime news_ one get released.
बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के दो आरोपियों को दोषमुक्त किया है। न्यायालय ने मामले में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने और चक्षुदर्शी गवाह नहीं होने के चलते आरोपियों को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया।
विज्ञापन

मामला 14 अगस्त 2021 का है। कौसानी पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर छतरी बैंड के पास से राशिद और मोहिद निवासी मौना, थाना बहेड़ी, जिला बरेली को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। राशिद के पास से नौ और मोहिद के पास से 17 ग्राम स्मैक बरामद की गई। कौसानी थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 10 गवाह पेश किए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा और हेम चंद्र सिंह राणा ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन और साक्ष्यों का परिसीलन करने के बाद पाया कि मामले में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। दोनों आरोपियों की जामा तलाशी राजपत्रित अधिकारी से कराने का सहमति पत्र एक ही बना है जबकि अलग-अलग सहमति पत्र का प्रावधान है। सार्वजनिक स्थल पर बरामदगी की गई लेकिन एक भी चश्मदीद गवाह नहीं बनाया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed