फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Court rejects petition postmaster accused of embezzlement

न्यायालय ने खारिज की गबन के आरोपी डाकपाल की याचिका

Wed, 19 Oct 2016 11:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर Updated Wed, 19 Oct 2016 11:47 PM IST
विज्ञापन
 गबन के एक मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले को यथावत रखते हुए गबन के आरोपी डाकपाल की अपील खारिज कर दी है। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। 
विज्ञापन



मामले के अनुसार पोस्ट ऑफिस बौड़ी में तैनात शाखा डाकपाल विनोद कुमार ने दो खाताधारकों के खातों से 10 हजार व पांच हजार रुपए निकाल लिए थे। खाता धारक बसंती देवी और किशन सिंह को जब इसका पता चला तो उन्होंने विभाग को लिखित शिकायत की। जांच में विनोद कुमार द्वारा गबन करने की पुष्टि हुई। विभागीय जांच में डाकपाल ने खातों से रुपए निकालने की बात स्वीकारी। अल्मोड़ा के डाक अधीक्षक ने विनोद कुमार के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला चला।
विज्ञापन


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 409 आईपीसी में दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त विनोद कुमार को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड, धारा 420 आईपीसी के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस आदेश के विरुद्घ अभियुक्त की ओर से जिला सत्र न्यायालय में अपील की। मामले में पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता फौजदारी डीके जोशी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को विधि संगत बताया। सत्र न्यायाधीश एचएस बोनाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले को यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दी। इसके बाद जमानत पर चल रहे अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed