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Bageshwar News: केमू को एक महीने के भीतर कब्जाशुदा भवन से कब्जा हटाने का आदेश

Sat, 10 Feb 2024 11:52 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Sat, 10 Feb 2024 11:52 PM IST
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Court Orders to Vacate KEMU Possesion
बागेश्वर में न्यायालय ने इसी भवन से केमू को कब्जा खाली करने का दिया आदेश। संवाद
न्यायालय में भवन मालिकों के इजराय वाद पर सुनवाई कर कोर्ट ने सुनाया फैसला
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बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज पुनीत कुमार की अदालत ने कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड (केमू) को कब्जाशुदा भवन से एक महीने के भीतर कब्जा हटाकर मकान मालिकों को देने का आदेश पारित किया है। इस भवन में केमू का कार्यालय चलता है।

कथानक के अनुसार रक्षा साह पत्नी प्रकाशी लाल साह, योगेंद्र कुमार साह, आलोक साह पुत्र प्रकाशी लाल साह निवासी मल्ला जोशीखोला अल्मोड़ा और मनोज साह, दिनेश साह पुत्र नारायण लाल साह निवासी कत्यूर बाजार बागेश्वर ने धारा 23 उत्तर प्रदेश शहरी अधिनियम के तहत न्यायालय में इजराय प्रार्थनापत्र दाखिल किया। पत्र में बताया गया कि केमू को कई साल पहले भवन किराये पर दिया गया था। इसे खाली कराने के लिए वर्ष 2016 में न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था। न्यायालय ने सात मार्च 2019 को 30 दिन के भीतर भवन खाली कराने का आदेश सुनाया था। इसके खिलाफ केमू ने जिला जज की अदालत में अपील की। इसे जिला जज ने पांच अगस्त 2019 को खारिज कर दिया। केएमओयू ने उच्च न्यायालय में अपील की।
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उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर 2020 को रिट खारिज करते हुए किराये के भवन के सात कमरों का कब्जा एक महीने में और दो कमरों का कब्जा डेढ़ साल में मकान मालिकों को सौंपने का आदेश सुनाया। डेढ़ साल बाद भी जब केमू ने कब्जा नहीं सौंपा तो वादी ने इजराय प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। इसके आधार पर न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भवन का कब्जा मकान मालिकों को सौंपने का आदेश पारित किया।
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