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Bageshwar News: प्रतिकर के लिए प्रस्तुत याचिका न्यायालय से निरस्त

Thu, 19 Oct 2023 01:19 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Thu, 19 Oct 2023 01:19 AM IST
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Court order of bageshwar
बागेश्वर। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/जिला जज आरके खुल्बे की अदालत ने मोटर दुर्घटना में मृत व्यक्ति की पत्नी की ओर से दायर प्रतिकर दिलाने की याचिका निरस्त कर दी। याची ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166/140 के तहत उनके पति की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में इंश्योरेंस कंपनी से 19,60,000 रुपये प्रतिकर दिलाने की याचिका ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत की थी।
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कलना बैंड निवासी नंदन सिंह 12 अप्रैल 2022 को अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर से छाती क्षेत्र की ओर जा रहे थे कि छतीना बैंड के पास स्कूटी के सामने अचानक गाय आ गई, जिसे बचाने के प्रयास में अनियंत्रित स्कूटी सड़क से 40 फीट नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में नंदन गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में उपचार के बाद 22 अप्रैल को हायर सेंटर रेफर हल्द्वानी ले जाते समय रास्ते में नंदन की मृत्यु हो गई।
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उनकी पत्नी दीपा देवी ने इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दुर्ग सिटी सेंटर हल्द्वानी के शाखा प्रबंधक को विपक्षी बना प्रतिकर दिलाने की याचिका मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण में दायर की। पत्रावली का परिशीलन कर न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ता की याचिका निरस्त कर दी।
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