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Bageshwar News: जानलेेवा हमला करने के आरोपी को चार साल की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jun 2023 11:28 PM IST
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Court- one got punished.
बागेश्वर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने ग्रामीण पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को चार साल के सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को 40 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार तीन अगस्त 2021 को कपकोट थाना क्षेत्र की रीमा चौकी में खुशाल राम पुत्र लछम राम निवासी किड़ई ने चंदन सिंह, निवासी किड़ई के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर में बताया कि आरोपी ने उसके भाई गोविंद राम के साथ मारपीट की। लोहे के सरिया से उसके सिर, पीठ, हाथ और चेहरे पर वार किया। घटना में उसके भाई का बांया हाथ फ्रैक्चर हो गया। लहूलुहान हालत में घायल को जिला अस्पताल लाया गया। जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 325, 307, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने 21 अक्तूबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी करते हुए 15 गवाह पेश कराए। गवाहों के बयान और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 325 के तहत सजा सुनाई, जबकि धारा 307, 504 और 506 में दोषमुक्त किया। न्यायालय ने आरोपी के अर्थदंड जमा करने पर अर्थदंड की राशि से 35 हजार रुपये चोटिल गोविंद राम को प्रदान करने का भी आदेश सुनाया।
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