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Bageshwar News: एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास

Wed, 18 Oct 2023 12:03 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Wed, 18 Oct 2023 12:03 AM IST
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Court news:court given decision.
बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी को छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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कथानक के अनुसार एसआई कृष्णा गिरी आठ अगस्त 2020 को नगर क्षेत्र में पुलिस टीम के साथ मंडलसेरा-आरे बाईपास पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर ने उन्हें आर्मी कैंटीन के पास से बने सीसी मार्ग पर करीब 100 मीटर दूरी पर एक युवक की ओर से लोगों को चरस बेचने की सूचना दी। पुलिस मौके पर गई तो वहां बताए गए हुलिये का युवक दिखाई दिया। पुलिस को देखकर युवक सकपका गया और भागने लगा।
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पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया और राजपत्रित अधिकारी सीओ के सम्मुख उसकी तलाशी ली गई। युवक के पास से 114.7 ग्राम चरस मिली। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम में केस दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता मोहन राम ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी पर दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। संवाद
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