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Bageshwar News: युवक की मौत मामले के आराेपियों को मिली जमानत

Wed, 01 Nov 2023 11:38 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Wed, 01 Nov 2023 11:38 PM IST
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Court has given order.
बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने युवक की हत्या के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है।
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कांडा थाना क्षेत्र के भैसुड़ी गांव निवासी संदीप कुमार का शव आठ सितंबर को पुल के नीचे गधेरे में मिला था। मृतक के पिता ने मामले में उसी गांव के आरोपी हीरा सिंह और एक अन्य के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर में बताया कि दोनों सात सितंबर की शाम को उसके घर आए थे और उसके बेटे को बुलाकर साथ ले गए। वादी ने दोनों पर उनके बेटे को जान से मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 304 और एससी-एसटी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र कोरंगा ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने वाद के गुण-दोष पर टिप्पणी न करते हुए आरोपियों को 50,000-50,000 रुपये के दो जमानती और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि आरोपी वादी या अन्य साथियों को डराने या धमकाने का प्रयास नहीं करेंंगे और न ही गवाहों को दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा करते पाए जाने पर जमानत निरस्त की जा सकती है।
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