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Bageshwar News: वर्ग विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाला दोषमुक्त
Mon, 18 Sep 2023 11:43 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Mon, 18 Sep 2023 11:43 PM IST
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बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज पुनीत कुमार की अदालत ने कोविड काल में वर्ग विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को दोषमुक्त किया।
वादी एसआई मो. अकरम ने कपकोट थाने में जुबानी तहरीर देकर बताया कि मीडिया सेल में तैनात कर्मचारी हरीश भाकुनी ने व्हाट्सएप ग्रुप में वर्ग विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्प्णी करने की जानकारी दी है। जांच के दौरान पोस्ट करने वाले की पहचान कुंवर कोरंगा, निवासी शामा के रूप में हुई।
उस समय कोरोना के चलते धारा 144 लागू थी और युवक ने इस धारा का उल्लंघन करने के साथ-साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया था। आरोपी के खिलाफ धारा 153, 188, 295 और 505 के तहत केस दर्ज किया गया।
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न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश कराए गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता हरीश चंद्र जोशी और हरीश चंद्र आर्या ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने पोस्ट की स्क्रीन शॉट कंप्यूटर जनरेटेड होने और साक्ष्य अधिनियम 65 बी का प्रमाण पत्र नहीं होने के चलते आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया।
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वादी एसआई मो. अकरम ने कपकोट थाने में जुबानी तहरीर देकर बताया कि मीडिया सेल में तैनात कर्मचारी हरीश भाकुनी ने व्हाट्सएप ग्रुप में वर्ग विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्प्णी करने की जानकारी दी है। जांच के दौरान पोस्ट करने वाले की पहचान कुंवर कोरंगा, निवासी शामा के रूप में हुई।
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उस समय कोरोना के चलते धारा 144 लागू थी और युवक ने इस धारा का उल्लंघन करने के साथ-साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया था। आरोपी के खिलाफ धारा 153, 188, 295 और 505 के तहत केस दर्ज किया गया।
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न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह पेश कराए गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता हरीश चंद्र जोशी और हरीश चंद्र आर्या ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने पोस्ट की स्क्रीन शॉट कंप्यूटर जनरेटेड होने और साक्ष्य अधिनियम 65 बी का प्रमाण पत्र नहीं होने के चलते आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया।