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Bageshwar News: पशु क्रूरता अधिनियम में पशुपालक पर केस

Mon, 29 Jan 2024 10:11 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Mon, 29 Jan 2024 10:11 PM IST
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Case against cattle farmer under Animal Cruelty Act
गरुड़ (बागेश्वर)। बैजनाथ पुलिस ने एक पशुपालक द्वारा अपने पशु को लावारिस छोड़ने पर पशुपालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। इधर, लावारिश जानवरों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंची डंगोली की महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। डंगोली ग्राम पंचायत की महिलाएं छह पशुओं को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंची। उन्होंने एसडीएम को बताया कि लावारिश जानवरों ने डंगोली ग्राम पंचायत में फसल नष्ट कर दी है। एसडीएम जीतेंद्र वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर पंचायत के ईओ को अपने कार्यालय में बुलाया। डंगोली से पहुंचे लावारिस जानवरों को गो सदन गढ़सेर में रखने के निर्देश दिए। गोसदन के अध्यक्ष विनोद कांडपाल की तहरीर पर थानाध्यक्ष बैजनाथ ने एक पशु के कान पर लगे टैग से पशुपालक की पहचान कर पशुपालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया कि पशु स्वामी पर प्राथमिकी दर्ज कर दी है। संवाद
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