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एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई
ब्यूरो/अमर उजाला, बागेश्वर।
Updated Sat, 07 Oct 2017 11:13 PM IST
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बागेश्वर में बैठक लेती डीएम
- फोटो : amar ujala
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डीएम रंजना ने खनन पट्टाधारकों को एनजीटी के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले पट्टाधारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहा कि एनजीटी के आदेशों के क्रम में पहली प्राथमिकता मजदूरों के लिए शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में खनन पट्टाधारकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि ईमानदारी, निष्ठा और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पट्टाधारक कार्य करें। सत्यापन में मानक को पूर्ण न करने वाले माइंस के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अवैध खनन को रोकने के लिए डीएम ने सभी पट्टाधारकों को 15 दिन के अंदर खनन क्षेत्र में चार सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। कहा कि जिस कंपनी द्वारा सीसीटीवी स्थापित किए जाएंगे वह समय-समय पर कैमरों की देखरेख करते रहें। प्रत्येक माह की सात तारीख तक अनिवार्य रूप से मासिक विवरण प्रस्तुत करने को कहा।
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निर्धारित समय पर विवरण प्रस्तुत न करने पर निर्धारित अर्थदंड के साथ विवरण प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में प्रबंधक, इंजीनियर और भू-वैज्ञानिक का उपस्थित रहना अनिवार्य है। सत्यापन के दौरान कमी पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
डीएम ने पट्टाधारकों को निर्देशित करते हुए कहा कि ई-रवन्ना एप (माइनिंग गार्ड) खनिजों के परिवहन के लिए जारी किए गए ई-रवन्ना प्रपत्र को क्रॉस चेक करने के लिए तैयार किया गया है। कहा कि इसमें संबंधित वाहन चालक का नंबर और वाहन का नंबर फीड कर ई-रवन्ना चेक किया जा सकेेगा।
बैठक पट्टाधारकों ने खनन के लिए औपचारिकताएं पूर्ण करने में आनेे वाली कठिनाईयों से डीएम को अवगत कराया। वहां एडीएम राहुल गोयल, एडीएम बागेश्वर श्याम सिंह राणा, कपकोट रवींद्र बिष्ट, कांडा रिंकू बिष्ट, तहसीलदार बागेश्वर दया चंद्र टम्टा, काण्डा मैनपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी बालम बिष्ट आदि मौजूद थे।
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शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में खनन पट्टाधारकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि ईमानदारी, निष्ठा और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पट्टाधारक कार्य करें। सत्यापन में मानक को पूर्ण न करने वाले माइंस के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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अवैध खनन को रोकने के लिए डीएम ने सभी पट्टाधारकों को 15 दिन के अंदर खनन क्षेत्र में चार सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। कहा कि जिस कंपनी द्वारा सीसीटीवी स्थापित किए जाएंगे वह समय-समय पर कैमरों की देखरेख करते रहें। प्रत्येक माह की सात तारीख तक अनिवार्य रूप से मासिक विवरण प्रस्तुत करने को कहा।
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निर्धारित समय पर विवरण प्रस्तुत न करने पर निर्धारित अर्थदंड के साथ विवरण प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में प्रबंधक, इंजीनियर और भू-वैज्ञानिक का उपस्थित रहना अनिवार्य है। सत्यापन के दौरान कमी पाए जाने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
डीएम ने पट्टाधारकों को निर्देशित करते हुए कहा कि ई-रवन्ना एप (माइनिंग गार्ड) खनिजों के परिवहन के लिए जारी किए गए ई-रवन्ना प्रपत्र को क्रॉस चेक करने के लिए तैयार किया गया है। कहा कि इसमें संबंधित वाहन चालक का नंबर और वाहन का नंबर फीड कर ई-रवन्ना चेक किया जा सकेेगा।
बैठक पट्टाधारकों ने खनन के लिए औपचारिकताएं पूर्ण करने में आनेे वाली कठिनाईयों से डीएम को अवगत कराया। वहां एडीएम राहुल गोयल, एडीएम बागेश्वर श्याम सिंह राणा, कपकोट रवींद्र बिष्ट, कांडा रिंकू बिष्ट, तहसीलदार बागेश्वर दया चंद्र टम्टा, काण्डा मैनपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी बालम बिष्ट आदि मौजूद थे।