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Bageshwar News: नाबालिग का शारीरिक शोषण करने का आरोपी गिरफ्तार
Wed, 22 Nov 2023 11:53 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Wed, 22 Nov 2023 11:53 PM IST
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बागेश्वर। कोतवाली पुलिस ने नाबालिग का शारीरिक शोषण करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर नाबालिग का करीब आठ साल से शारीरिक शोषण करने का आरोप है।
बीते 21 नवंबर को कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री को बीते कुछ दिनों से कोई अज्ञात लड़का कभी स्कूल में और कभी रास्ते में धमकी और अश्लील बातें लिखकर पत्र दे रहा है। पूछताछ करने पर पुत्री ने बताया कि उसी गांव का नवीन रौतेला वर्ष-2015-2016 से उसका (नाबालिग) शारीरिक शोषण कर रहा है। उसी ने ये पत्र दिए हैं। वादी ने कहा कि पुत्री नाबालिग है। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी किसी को बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी देता है। उन्होंने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
इस पर आरोपी के खिलाफ कोतवाली में धारा 376 (च)/506 भादवि और 5(ठ)/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। विवेचना एसआई मीना रावत के सुपुर्द की गई। सीओ अंकित कंडारी ने बताया कि प्रभारी कोतवाल खष्टी बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। संवाद
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बीते 21 नवंबर को कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री को बीते कुछ दिनों से कोई अज्ञात लड़का कभी स्कूल में और कभी रास्ते में धमकी और अश्लील बातें लिखकर पत्र दे रहा है। पूछताछ करने पर पुत्री ने बताया कि उसी गांव का नवीन रौतेला वर्ष-2015-2016 से उसका (नाबालिग) शारीरिक शोषण कर रहा है। उसी ने ये पत्र दिए हैं। वादी ने कहा कि पुत्री नाबालिग है। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी किसी को बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी देता है। उन्होंने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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इस पर आरोपी के खिलाफ कोतवाली में धारा 376 (च)/506 भादवि और 5(ठ)/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। विवेचना एसआई मीना रावत के सुपुर्द की गई। सीओ अंकित कंडारी ने बताया कि प्रभारी कोतवाल खष्टी बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। संवाद
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