{"_id":"6557ac0861120ede260a525a","slug":"accused-of-attempting-to-murder-woman-acquitted-bageshwar-news-c-231-1-shld1005-2595-2023-11-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bageshwar News: महिला की हत्या का प्रयास करने का आरोपी दोषमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bageshwar News: महिला की हत्या का प्रयास करने का आरोपी दोषमुक्त
Fri, 17 Nov 2023 11:38 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Fri, 17 Nov 2023 11:38 PM IST
विज्ञापन
बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने महिला की हत्या का प्रयास करने के दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है।
अधिवक्ता के अनुसार 12 फरवरी 2021 को कपकोट थाने में वादी राहुल कुमार पुत्र कुंवर राम निवासी रतमटा, बघर ने ओमपुरी निवासी खानपुर गुर्जर थाना गंगो, सहारनपुर, यूपी और राजेंद्र सिंह गढि़या, निवासी पोथिंग के खिलाफ तहरीर दी थी। वादी ने आरोप लगाया कि आरोपी 11 फरवरी की रात उसके घर में घुस आए थे। तब वादी घर से बाहर था। वादी की मां, दादी, चाची और चचेरी बहन किरन घर पर थीं। परिवार वालों की सूचना पर वह मित्र की गाड़ी लेकर तत्काल घर पहुंचा। इसी दौरान आरोपी ओमपुरी ने किरन को घर से बाहर बुलाया ओर उसके पेट, गले में चाकू से हमला कर दिया, जबकि आरोपी राजेंद्र ने उसके हाथ पकड़े थे। अगल-बगल वालों ने बीच बचाव कर आरोपी से चाकू छीनने का प्रयास किया। इसी छीना-झपटी में आरोपी ओमपुरी भी जख्मी हो गया, जबकि आरोपी राजेंद्र मौके से भाग गया।
ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला व आरोपी को एंबुलेंस से कपकोट सीएचसी में भर्ती कराया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307/ 506 /120 बी के तहत केस दर्ज किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। हालांकि चिकित्सकों के बयान से महिला के पेट में हमला होने और गर्दन में गंभीर चोट होने की पुष्टि नहीं हो सकी जिसके चलते न्यायालय ने साक्षियों के बयानों की पुष्टि नहीं होने पर आरोपियों को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा और हरीश चंद्र जोशी ने मामले की पैरवी की। संवाद
विज्ञापन
अधिवक्ता के अनुसार 12 फरवरी 2021 को कपकोट थाने में वादी राहुल कुमार पुत्र कुंवर राम निवासी रतमटा, बघर ने ओमपुरी निवासी खानपुर गुर्जर थाना गंगो, सहारनपुर, यूपी और राजेंद्र सिंह गढि़या, निवासी पोथिंग के खिलाफ तहरीर दी थी। वादी ने आरोप लगाया कि आरोपी 11 फरवरी की रात उसके घर में घुस आए थे। तब वादी घर से बाहर था। वादी की मां, दादी, चाची और चचेरी बहन किरन घर पर थीं। परिवार वालों की सूचना पर वह मित्र की गाड़ी लेकर तत्काल घर पहुंचा। इसी दौरान आरोपी ओमपुरी ने किरन को घर से बाहर बुलाया ओर उसके पेट, गले में चाकू से हमला कर दिया, जबकि आरोपी राजेंद्र ने उसके हाथ पकड़े थे। अगल-बगल वालों ने बीच बचाव कर आरोपी से चाकू छीनने का प्रयास किया। इसी छीना-झपटी में आरोपी ओमपुरी भी जख्मी हो गया, जबकि आरोपी राजेंद्र मौके से भाग गया।
ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला व आरोपी को एंबुलेंस से कपकोट सीएचसी में भर्ती कराया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307/ 506 /120 बी के तहत केस दर्ज किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। हालांकि चिकित्सकों के बयान से महिला के पेट में हमला होने और गर्दन में गंभीर चोट होने की पुष्टि नहीं हो सकी जिसके चलते न्यायालय ने साक्षियों के बयानों की पुष्टि नहीं होने पर आरोपियों को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा और हरीश चंद्र जोशी ने मामले की पैरवी की। संवाद
विज्ञापन