{"_id":"5cbe084cbdec2213fe5d4ac3","slug":"181555957836-bageshwar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"रात 10 बजे बाद डीजे, बैंड बजाया तो खैर नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रात 10 बजे बाद डीजे, बैंड बजाया तो खैर नहीं
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
बागेश्वर। बारातों के सीजन में रात दस बजे बाद बैंड, ढोल या फिर डीजे बजाया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को पुलिस ने कोतवाली में बैठक कर व्यापार संघ सहित बैंड व डीजे वालों को सख्त हिदायत दे दी है।
बैठक में पुलिस ने कहा कि रात दस बजे बाद डीजे न बजाने के आदेश अदालत ने भी दिए हैं। रात में डीजे बजाने से लोगों को भारी परेशानी होती है। चेतावनी दी कि यदि नियम का उल्लंघन किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई। बैठक में सीओ महेश जोशी, कोतवाल टीआर वर्मा, एसआइ मोहन चंद्र पलड़िया, महेंद्र प्रसाद आदि मौजूद थे।
बैठक में पुलिस ने कहा कि रात दस बजे बाद डीजे न बजाने के आदेश अदालत ने भी दिए हैं। रात में डीजे बजाने से लोगों को भारी परेशानी होती है। चेतावनी दी कि यदि नियम का उल्लंघन किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई। बैठक में सीओ महेश जोशी, कोतवाल टीआर वर्मा, एसआइ मोहन चंद्र पलड़िया, महेंद्र प्रसाद आदि मौजूद थे।
विज्ञापन