{"_id":"5c5dc0c2bdec224bd41e26fe","slug":"two-proved-guilty","type":"story","status":"publish","title_hn":"एनडीपीएस एक्ट में दो पर दोष सिद्ध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एनडीपीएस एक्ट में दो पर दोष सिद्ध
Fri, 08 Feb 2019 11:17 PM IST
दीपक नेगी
ब्यूरो/अमर उजाला/ अल्मोड़ा
ब्यूरो/अमर उजाला/ अल्मोड़ा
Published by: दीपक नेगी
Updated Fri, 08 Feb 2019 11:17 PM IST
विज्ञापन
gabble
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में गांजे के मामले में सरफराज सैफी निवासी ग्राम बुड़ानपुर अलीगंज थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद (उप्र) और राम किशोर निवासी ग्राम गौशाला दभरा मुस्तकम थाना आईटीआई ऊधमसिंह नगर पर धारा 20/22 एनटीडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध हुआ है। न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाने के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की है।
विज्ञापन
भतरौंजखान थाने के एसआई ओम प्रकाश सिंह एसआई बी मोहन लाल और पुलिस टीम के साथ सात जनवरी 2018 की शाम सवा पांच बजे पुलिस सहायता केंद्र के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्हें एक अल्टो कार से की डिक्की से दो कट्टों में 21.371 किलो गांजा मिला। इस पर पुलिस ने कार में सवार सरफराज सैफी और राम किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
विज्ञापन
दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजा गया। ामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुआ। अभियोजन की ओर से न्यायालय में आठ गवाह परीक्षित कराए गए। जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैल्वाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र जोशी ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध हुआ।
विज्ञापन