फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Two accused of NDPS Act acquitted

एनडीपीएस एक्ट के दो आरोपी दोषमुक्त

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Jul 2021 11:54 PM IST
विज्ञापन
Two accused of NDPS Act acquitted
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी सर्वेश कुमार मिश्रा और मो. अकील दोनों निवासी आजादनगर माल मलीहाबाद, थाना माल, लखनऊ (उप्र) को दोषमुक्त करार दिया है।
विज्ञापन

दो फरवरी 2019 की रात रानीखेत कोतवाली पुलिस घिंघारीखाल तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान कार (यूपी32एफए4647) को रोका गया। चालक ने अपना नाम सर्वेश कुमार मिश्रा बताया। दूसरी कार (यूपी14एक्यू9880) को मोहम्मद अकील चला रहा था। तलाशी लेने पर दोनों कार से क्रमश: 37.700 किलो और 39.550 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वर्तमान में दोनों आरोपी जमानत पर थे।
विज्ञापन

विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने नौ गवाह परीक्षित कराए। अभियोजन पक्ष कोर्ट में आरोपियों पर दोष सिद्ध करने में असफल रहा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत और विनोद फुलारा ने न्यायालय को बताया कि घटना के तीन घंटे बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। अभियोजन साक्षीगणों के बयान में भी परस्पर विरोधाभास है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों का परीशीलन करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed