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आबकारी एक्ट में दो आरोपियों को तीन-तीन माह की सजा

Sat, 15 Jun 2019 12:06 AM IST
दीपक नेगी अमर उजाला ब्यूरो अल्मोड़ा।
अमर उजाला ब्यूरो अल्मोड़ा। Published by: दीपक नेगी Updated Sat, 15 Jun 2019 12:06 AM IST
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Three accused sentenced to two years in Excise Act
प्रतीकात्मक - फोटो : amar ujala
न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने धारा 60 आबकारी अधिनियम में आरोपी किशन सिंह और रणजीत सिंह को तीन-तीन माह का साधारण कारावास और 77-77 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपियों को एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।
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मुखबिर की सूचना पर 27 अगस्त 2017 को सायं 7:35 बजे पुलिस ने ध्याड़ी से लमगड़ा की ओर आ रही तवेरा यूके-04-जी-0214 को टार्च की रोशनी दिखाकर रोकने का इशारा किया। पुलिस से करीब 15 कदम दूरी पर वाहन रुका। वाहन में सवार तहसील भनोली के डुंगरा गांव निवासी किशन सिंह बिष्ट और झालडुंगरा गांव निवासी रणजीत सिंह मौके से भागने लगे। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और वाहन से अरुणांचल प्रदेश में बनी 96 बोतल ह्विस्की शराब बारामद की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 60 आबकारी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया।
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यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण कुमार गौड़, कुंवर सिंह बिष्ट और देवेश बिष्ट ने न्यायालय में चार गवाह परीक्षित कराए। आरोपियों पर धारा 60 आबकारी अधिनियम में दोष सिद्ध हुआ।
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