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न्याय निर्णयन अधिकारी ने सुनाया फैसला

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 10 Feb 2021 11:42 PM IST
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The judicial officer pronounced the verdict
अल्मोड़ा। न्याय निर्णयन अधिकारी और अपर जिला मजिस्ट्रेट बीएल फिरमाल की अदालत ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 और धारा 58 में दो व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में सोनी रेस्टोरेंट मालरोड अल्मोड़ा से पनीर का सैंपल लिया गया था, जो कि अधोमानक पाया गया था। इसके अलावा वर्ष 2019 में मै. ईको बिनसर रिजॉर्ट कसारदेवी पर एक्सपाइरी खाद्य सामग्री बेचने का आरोप था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिंह ने बताया कि जिला अभिहीत अधिकारी अल्मोड़ा एएस रावत की स्वीकृति के बाद मैं. सोनी रेस्टोरेंट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 और मै. ईको बिनसर रिजॉर्ट कसारदेवी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत न्याय निर्णयन अधिकारी और अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अभियोग दर्ज कराया गया था। न्यायालय ने दोनों मामलों में दोनों पक्षों को सुना और उन पर धारा 51 और 58 के तहत आरोप अधिरोपित किया। न्यायालय ने दोनों व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर 40-40 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया है।
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