फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Teacher-teacher guilty of molesting girl

बच्ची से छेड़खानी के मामले में शिक्षक-शिक्षिका दोषी

Sat, 06 Oct 2018 11:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा। Updated Sat, 06 Oct 2018 11:51 PM IST
विज्ञापन
 जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने चौथी की छात्रा से छेड़खानी के मामले में शिक्षक को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया है। वहीं, मामले की जानकारी होने के बावजूद बच्ची को धमकाने पर शिक्षिका को भी अदालत ने दोषी माना है। दोनों अभियुक्तों को 16 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी।
विज्ञापन


लमगड़ा ब्लॉक के एक स्कूल में चौथी क क्षा की छात्रा के साथ शिक्षक मुकेश कुमार सहगल छेड़खानी करता था और उसे अश्लील वीडियो दिखाता था। वहीं, शिक्षिका दया शैलाकोटी ने सब कुछ जानने के बावजूद न सिर्फ मामले को दबाए रखा बल्कि उसने बच्ची को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे बिच्छू लगाकर स्कूल से निकाल दिया जाएगा।
विज्ञापन


करीब तीन माह पहले छात्रा ने इस बारे में अपनी मां को बताया तोे उसके ताऊ ने थाना लमगड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैलवाल और विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने मामले की पैरवी की। निर्भया प्रकोष्ठ की अधिवक्ता अभिलाषा तिवारी ने भी सहयोग किया। सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने शिक्षक मुकेश कुमार सहगल पुत्र कुबाड़ी बिंदुखंड थाना झबरैड़ा जिला हरिद्वार को धारा 376 (2), 354ए, और 5/6 पॉक्सो एक्ट और 67(ए) आईटी एक्ट में दोषी पाया,  जबकि शिक्षिका दया शैलाकोटी पत्नी दीप चंद्र निवासी गोलनाकरड़िया तहसील अल्मोड़ा को धारा 323, 504 और 21 (ए) पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed