फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   smack smuggler punished

Almora News: स्मैक तस्कर को तीन साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Wed, 15 Mar 2023 10:09 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 15 Mar 2023 10:09 PM IST
विज्ञापन
smack smuggler punished
अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने तीन साल पहले 12 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए अल्मोड़ा के राजपुर निवासी आमिर खान को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया 21 जनवरी 2020 को एसओजी अल्मोड़ा और पुलिस की सयुंक्त टीम ने चीनाखान अल्मोड़ा में नौघर के खंडहर के पास अभियुक्त आमिर को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 12 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में हुई जिसमें अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 7 गवाह प्रस्तुत किए गए। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 3 साल का कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed