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पॉक्सो एक्ट में आरोपी को सात साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो अल्मोड़ा।
Updated Wed, 25 Jul 2018 10:51 PM IST
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बलात्कार के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने आरोपी सतीश चंद्र पुत्र किशन राम निवासी ग्राम भुमका पोस्ट नाई तहसील धारी थाना मुक्तेश्वर (नैनीताल) को धारा 376 और धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में सात की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। इस धनराशि को नाकाफी बताते हुए न्यायालय ने पीड़िता के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए राज्य सरकार से उसे सात लाख रुपये दिलाए जाने के आदेश पारित किए हैं।
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आरोपी सतीश चंद्र गत 28 दिसंबर 2017 को नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भुमका ले गया। सात आठ दिन नाबालिग को अपने साथ रखा और उसके साथ जबरन बलात्कार किया। बाद में वह पीड़िता को लेकर चोरगलिया गया। 10 जनवरी 2018 को आरोपी और पीड़िता को चोरगलिया हल्द्वानी (नैनीताल) से पुलिस ने बरामद किया। आरोपी शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं।
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घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना दन्यां थाने में दर्ज कराई। आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 376, 366 और 3/4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पेश किया गया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीष के न्यायालय में हुआ।
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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चंद्र नैलवाल और विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय में 13 गवाह पेश कराए। निर्भया प्रकोष्ठ की अधिवक्ता अभिलाषा तिवारी ने भी सहयोग किया। न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने आरोपी सतीश चंद्र को धारा 376 में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना, 3/4 पॉक्सो एक्ट में सात साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।