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Almora News: पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Thu, 11 May 2023 11:22 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Thu, 11 May 2023 11:22 PM IST
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बहाला-फुसलाकर नाबालिग के साथ दुष्कर किया जिससे वह गर्भवती हो गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि नाबालिग दिसंबर 2022 में धामस निवासी आरोपी हरीश सिंह की दुकान पर गई थी जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई। पांच माह बाद जब परिजनों को घटना का पता चला तो उन्होंने आरोपी के खिलाफ राजस्व पुलिस में तहरीर दी। तब राजस्व पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इसके बाद आरोपी ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है। न्यायालय ने माना है कि आरोपी गवाहों और पीड़िता को डरा-धमका सकता है। संवाद
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जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि नाबालिग दिसंबर 2022 में धामस निवासी आरोपी हरीश सिंह की दुकान पर गई थी जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई। पांच माह बाद जब परिजनों को घटना का पता चला तो उन्होंने आरोपी के खिलाफ राजस्व पुलिस में तहरीर दी। तब राजस्व पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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इसके बाद आरोपी ने न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है। न्यायालय ने माना है कि आरोपी गवाहों और पीड़िता को डरा-धमका सकता है। संवाद
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