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लापरवाही से वाहन चलाने के अभियुक्त को अदालत ने किया दोष मुक्त
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अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी को दोषमुक्त किया है।
वादिनी ने 30 मार्च 2021 को कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर दी कि 29 मार्च 2021 को वादिनी के पति सुरेश राम बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा से ड्यूटी करके स्कूटी से घर आ रहे थे। सिमकनी ग्राउंड के पास एक कार ने उनकी स्कूटी को तेजी और लापरवाही से टक्कर मार दी, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट लग गई।
मामले में आईपीसी की धारा 279, 338, 427 के तहत रिपोर्ट दर्ज हुआ। विवेचना में वाहन चालक मोहित निवासी खत्याड़ी का नाम प्रकाश में आया और मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा की कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में गवाह पेश किए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद मोहित को धारा 279, 338, 427 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता शेखर लखचौरा, भूपेंद्र सिंह मियान, सुनील कुमार ने पैरवी की।
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वादिनी ने 30 मार्च 2021 को कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर दी कि 29 मार्च 2021 को वादिनी के पति सुरेश राम बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा से ड्यूटी करके स्कूटी से घर आ रहे थे। सिमकनी ग्राउंड के पास एक कार ने उनकी स्कूटी को तेजी और लापरवाही से टक्कर मार दी, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट लग गई।
मामले में आईपीसी की धारा 279, 338, 427 के तहत रिपोर्ट दर्ज हुआ। विवेचना में वाहन चालक मोहित निवासी खत्याड़ी का नाम प्रकाश में आया और मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा की कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में गवाह पेश किए गए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद मोहित को धारा 279, 338, 427 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता शेखर लखचौरा, भूपेंद्र सिंह मियान, सुनील कुमार ने पैरवी की।
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