फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Imprisonment for two culprits of charas smuggling

Almora News: चरस तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल का कारावास

Mon, 07 Aug 2023 11:32 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Mon, 07 Aug 2023 11:32 PM IST
विज्ञापन
Imprisonment for two culprits of charas smuggling

विज्ञापन
अल्मोड़ा। चरस तस्करी के दो दोषियों को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक दोषी पर 1,25000 और दूसरे पर एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 27 जनवरी 2021 को मुखबिर की सूचना पर लोधिया के पास एक बाइक को रोककर उसपर सवार लोगों की तलाशी ली गई। इस दौरान बाइक सवार सौराग, तहसील और थाना कपकोट,बागेश्वर निवासी प्रताप राम आर्या पुत्र धनी राम निवासी के पास से एक किलो 500 ग्राम और यहीं के पवन सिंह दानू पुत्र जीवन सिंह दानू के पास से एक किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर सोमवार को फैसला आया।
विज्ञापन


विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषी प्रताप राम पर एक लाख रुपये और पवन सिंह दानू पर 1,25000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न चुकाने पर प्रताप को छह माह और पवन को सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा मामले में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैल्वाल ने की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed