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संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर वाद दायर होगा
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा
Updated Tue, 17 Jan 2017 11:18 PM IST
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सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर अवधेश कुमार सिंह ने भाजपा जिलाध्यक्ष ललित लटवाल और सोमेश्वर विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार रेखा आर्या को तीन दिन के भीतर दस्तावेजी प्रमाणों के साथ संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देने पर आदर्श आचार संहिता का वाद दायर करने की चेतावनी दी है।
रिटर्निंग आफिसर ने बताया कि 12 जनवरी को सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष ललित लटवाल और सोमेश्वर विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार रेखा आर्या को नोटिस दिया गया था। नोटिस के उत्तर में जिला महामंत्री भाजपा द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में न तो दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया और न ही प्रचार सामग्री लाए जाने का पारगमन अनुमति पत्र प्रस्तुत किया गया।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी प्रचार सामग्री को कोई व्यक्ति तब तक नहीं छपवा या प्रयोग कर सकता है जब तक कि छपने वाली सामग्री की तीन प्रतियां, प्रकाशक की घोषणा एवं मुद्रक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला ब्यौरा तीन दिन के भीतर राज्य की राजधानी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी को न सौंप दी गई हो।
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उन्होंने बताया कि जिले से बाहर प्रकाशित प्रचार सामग्री को भी जिले में लाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर वाहन की अनुमति लेनी आवश्यक है। उन्होंने तीन दिन के भीतर दस्तावेजी प्रमाणों सहित स्पष्टीकरण उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं होने पर आचार संहिता के तहत वाद दायर करने की चेतावनी दी है। यह अवधि मंगलवार को समाप्त हो रही है।
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रिटर्निंग आफिसर ने बताया कि 12 जनवरी को सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष ललित लटवाल और सोमेश्वर विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार रेखा आर्या को नोटिस दिया गया था। नोटिस के उत्तर में जिला महामंत्री भाजपा द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में न तो दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया और न ही प्रचार सामग्री लाए जाने का पारगमन अनुमति पत्र प्रस्तुत किया गया।
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उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी प्रचार सामग्री को कोई व्यक्ति तब तक नहीं छपवा या प्रयोग कर सकता है जब तक कि छपने वाली सामग्री की तीन प्रतियां, प्रकाशक की घोषणा एवं मुद्रक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला ब्यौरा तीन दिन के भीतर राज्य की राजधानी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी को न सौंप दी गई हो।
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उन्होंने बताया कि जिले से बाहर प्रकाशित प्रचार सामग्री को भी जिले में लाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर वाहन की अनुमति लेनी आवश्यक है। उन्होंने तीन दिन के भीतर दस्तावेजी प्रमाणों सहित स्पष्टीकरण उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं होने पर आचार संहिता के तहत वाद दायर करने की चेतावनी दी है। यह अवधि मंगलवार को समाप्त हो रही है।